एसआई भर्ती-2021 पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: ट्रेनिंग भी रोकी,सरकार पर विपक्ष का हमला

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एसआई भर्ती-2021 पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: ट्रेनिंग भी रोकी,सरकार पर विपक्ष का हमला

दैनिक खबरां,जयपुर। राजस्थान एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट में लंबित अपील का अंतिम निर्णय होने तक भर्ती प्रक्रिया में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट को तीन माह में अपील का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह आदेश सुनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर 2025 के अंतरिम आदेश पर भी रोक लगा दी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग जॉइन करने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने दलील दी कि अभ्यर्थियों को कम से कम ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मूल याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर और चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा।

हनुमान बेनीवाल का सरकार पर निशाना

नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है और डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाई है।

बेनीवाल ने कहा कि जब हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भर्ती रद्द की थी, तब खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले का श्रेय लिया था और इसे अपनी गठित जांच एजेंसी की उपलब्धि बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने इसके विपरीत दलील दी, जिससे सरकार का दोहरा रवैया उजागर होता है। उन्होंने कहा कि आरएलपी सदैव राजस्थान के मेहनतकश युवाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी।