राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला : उप सरपंच बनेंगे प्रशासक, पंचायत वार्ड पंच होंगे सदस्य
दैनिक खबरां,जयपुर। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 के तहत राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक समितियां गठित करने का निर्णय लिया है, जिनका कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 तक समाप्त हो रहा है और जहां चुनाव की प्रक्रिया समय पर संभव नहीं है।
ग्राम पंचायतों के नियमित कार्य सुचारू रूप से चलाने और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं। इन समितियों में संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच को अध्यक्ष (प्रशासक) बनाया जाएगा, जबकि अन्य वार्ड पंच सदस्य रहेंगे।
प्रशासनिक समितियों की ये रहेगी भूमिका
•पंचायत राज अधिनियम व नियमों के तहत सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेंगी।
•पंचायत खातों (Bank Accounts) का संचालन और वित्तीय कार्य प्रशासक व संबंधित ग्राम विकास अधिकारी की देखरेख में होंगे।
•समितियों की कार्यवाही नवगठित पंचायत के प्रथम बैठक की तारीख तक जारी रहेगी।
राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें और समितियों के गठन की प्रक्रिया समय पर पूरी करें।

