नाबालिग से बलात्कार
अजमेर/कोटा, @dainikkhabraan। नाबालिग से दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम-4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी मुकेश (25) केकड़ी जिला अजमेर हाल छावनी, गुमानपुरा कोटा निवासी को 14 साल का कारावास व 28 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी 13 साल की 7वीं की छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसे साथ दुष्कर्म किया था। जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि 21 जनवरी 2015 को भीमगंजमंडी थाने में पीड़िता के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया था कि पति-पत्नी दोनों मजदूरी का काम करते है।
नाबालिग बेटी सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों पति-पत्नी मजदूरी करने सुबह घर से निकलते ओर शाम को लौटते है। उसकी बेटी मैडम के यहां जाने की बोलकर घर से निकली थी। जो वापस नहीं लौटी। परिचित व रिश्तेदारों के यहां तलाशा लेकिन पता नही चला। वो घर से कोई सामान,कपड़े व जेवर लेकर नहीं गई। उसे कोई बहला फुसलाकर भगा ले गया है।

