स्कूटी योजना पर सरकार करेगी 15 करोड़ खर्च: सरकार दिव्यांगों को कॉलेज व स्व रोजगार कार्य स्थल तक आने-जाने के लिए देगी स्कूटियां, मांगे आवेदन….

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जयपुर, @dainikkhabraan। सरकार विशेष योग्य जनों (दिव्यांगों) को कॉलेज एवं स्व रोजगार कार्य स्थल तक आने -जाने के लिए सुरक्षित व सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा से स्कूटी देगी। इस स्कूटी योजना पर सरकार करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके आदेश मंगलवार को सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव ने जारी कर दिए हैं।

इसी के साथ विभाग की ओर से आवेदन मांगे हैं। आवेदन कोई भी पात्र दिव्यांग युवा संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा करा सकता है। उसके बाद कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी मापदंडों के अनुसार पात्र दिव्यांश युवा का चयन कर उसे स्कूटी उपलब्ध कराएगी।

याद रहेगी विशेष योग्यजनों (दिव्यांगों) को अपनी अपंगता के चलते दैनिक दिनचर्या के विभिन्न कार्यों को लेकर परेशान रहते है। उनकी परेशानी को कम करने के लिए सरकार गंभीर है। इसी के चलते 2021 -22 की बजट घोषणा में सरकार ने ऐसे अभावग्रस्त विशेष योग्यजनों को स्कूटी देने की घोषणा की थी।

सरकार इस बजट घोषणा को मूर्त रूप देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 15 करोड रुपए स्वीकृत किए है। यह स्कूटी कॉलेज आने जाने वाले रेगूलर दिव्यांग छात्र-छत्राओं को एवं स्वरोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर आने जाने के लिए दी जाएगी। स्कूटी पात्र छात्र-छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जाएगी ।

स्कूटी पाने के लिए पात्रता एवं शर्तें

जो आवेदक विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको आय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी । जो आवेदक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और उनके माता-पिता की आय दो लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसे आवेदकों को प्रारूप अनुसार आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र के अलावा निशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, आयु प्रमाण पत्र, नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, रोजगार का प्रमाण पत्र, बिना गियर वाले वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस एवं चार फोटो आवेदन के साथ सलंग्न होंगे।

इस तरह की होगी चयन प्रक्रिया:

गाइडलाइन के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदन पत्रों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी और जिले के कलेक्टर या उनके नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन होगा । फिर ये आवेदन उनके सामने पेश किए जाएंगे। अधिक आवेदन आने पर आवेदकों के माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय की न्यूनता एवं विशेष योग्यजन की अधिकतम निशक्तता के आधार पर स्कूटी के लिए चयन समिति चयन करेगी।

रेगूलर कॉलेज स्टूडेंट के लिए नहीं है उम्र की बाध्यता:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नवल खान ने बताया कि स्कूटी योजना में पात्र युवाओं को लाभान्वित करने के आदेश आ चुके हैं। इसमें कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट के लिए उम्र की बाध्यता नहीं है। स्वरोजगार करने वाले दिव्यांग के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम उम्र 29 साल है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र दिव्यांग आवेदन कर सकता है। अभी इस योजना के लक्ष्य जिलेवार आवंटित नहीं हुए है। कुछ दिनों में लक्ष्य आ जाएंगे। फिर भी बजट काफी अधिक है । जिले के काफी अधिक दिव्यांग इस योजना से लाभान्वित होंगे। इससे उनको परिवहन में काफी राहत मिलेगी।