
दो से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की मिलेगी छूट? विधानसभा में आज पेश होंगे दो अहम विधेयक
जयपुर। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव से जुड़ा एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। दो से अधिक संतान वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले प्रावधान को हटाने की दिशा में गुरुवार को विधानसभा में अहम कदम उठाया जाएगा। इस संबंध में दो संशोधन विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे।
पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर विधानसभा में राजस्थान पंचायतीराज संशोधन विधेयक-2026 पेश करेंगे, जबकि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा नगरपालिका संशोधन विधेयक-2026 सदन के पटल पर रखेंगे। इन विधेयकों को कब पारित किया जाएगा, इसका फैसला गुरुवार को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक में तय किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्ष 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार ने पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में दो से अधिक संतान वाले लोगों को उम्मीदवार बनने से रोकने का प्रावधान लागू किया था।
यदि प्रस्तावित संशोधन विधेयक कानून का रूप ले लेते हैं तो यह प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा और दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे।
वर्तमान में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, सभापति और मेयर जैसे पदों के चुनाव में उम्मीदवार के लिए दो से अधिक संतान नहीं होने की शर्त लागू है।


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