निजी मेडिकल कॉलेजों में मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश
जयपुर,दैनिक खबरां । अब प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज मनमाने ढंग से फीस नहीं वसूल सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत शुक्रवार को सख्त आदेश जारी किए हैं। शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय फीस संरचना का सभी कॉलेजों को पालन करना अनिवार्य होगा।
कई कॉलेज 15% सीटों को “मैनेजमेंट सीट” बताकर अतिरिक्त शुल्क ले रहे थे। अब ऐसा करने पर कॉलेज की संबद्धता आरयूएचएस और एमएमयू से समाप्त की जा सकती है। साथ ही, अधिक वसूली की गई फीस विद्यार्थियों को 12% वार्षिक ब्याज सहित लौटानी होगी।
सरकार का कहना है कि आदेश से फीस वसूली में पारदर्शिता आएगी, व्यावसायीकरण पर रोक लगेगी और योग्य विद्यार्थियों को सुलभ चिकित्सा शिक्षा का लाभ मिलेगा। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे प्रवेश से पहले फीस सूची की जांच करें और किसी अनियमितता की सूचना तुरंत विभाग को दें।

