बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का विवाद सुर्खियों में! हाईकोर्ट का आदेश; ट्रस्ट अब हर महीने 50 हजार ही निकाल सकेगा!

राजस्थान

बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का विवाद सुर्खियों में, हाईकोर्ट का आदेश,ट्रस्ट अब हर महीने 50 हजार ही निकाल सकेगा

बीकानेर। बीकानेर के पूर्व राजपरिवार का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने
ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट के बैंक खाते पर रोक लगा दी है। अब ट्रस्ट की दैनिक जरूरतों के लिए खाते से हर महीने 50 हजार रुपए ही निकाल जा सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि नए ट्रस्टी अपील का फैसला होने तक ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द (बेच) नहीं कर सकेंगे। न ही किसी अन्य का अधिकार सृजित कर सकेंगे।

दरअसल, बीकानेर के पूर्व राजपरिवार के ट्रस्ट करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट में बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के अलावा उनकी दो बुआ राज्यश्री कुमारी और मधुलिका कुमारी ट्रस्टी के रूप में थीं। इसके अलावा राजपरिवार से जुड़े हनुवंत सिंह अध्यक्ष थे। नवंबर 2023 में सिद्धि कुमारी स्वयं इस ट्रस्ट में अध्यक्ष बन गई थीं और चार ट्रस्टियों को बदल दिया था। इसके बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष हनुवंत सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

कोर्ट ने 30 सितंबर तक निस्तारण करने का दिया आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए करणी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट की दैनिक जरूरतों के लिए बैंक खातों से महीनेभर में सिर्फ 50 हजार रुपए निकालने की छूट दी है। ट्रस्टी इससे ज्यादा राशि नहीं निकाल सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नए ट्रस्टी अपील का निर्णय होने तक ट्रस्ट की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं कर सकेंगे। न ही किसी अन्य का अधिकार सृजित कर सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने देवस्थान विभाग को 30 सितंबर तक मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है।