चेक बाउंस होना नही है मामूली बात,मील सकती है इतनी बड़ी सजा,पढिए विस्तार से..

बीकानेर

चेक बाउंस होना नही है मामूली बात,मील सकती है इतनी बड़ी सजा,पढिए विस्तार से..

बीकानेर@दैनिक खबरां। यूं तो चेक बाउंस होना मामूली सी बात है, किंतु कभी कभार चेक बाउंस की बहुत बड़ी सजा भी भुगतनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां चेक बाउंस के आरोपी को 09 माह की जेल व साढ़े तीन लाख रुपए का प्रतिकर की सजा चेक बाउंस मामलों की विशेष अदालत ने सुनाई है। प्रतिकर की राशि नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट शिवशंकर स्वामी ने बताया कि उसके परिवादी हेतराम विश्नोई ने इंगानप कॉलोनी में रहने वाले सुभाष शर्मा को जरूरत पडऩे पर वर्ष 2014 में ढाई लाख रुपए उधार दिए थे। आरोपी सुभाष ने रुपए लौटाने के लिए दो चैक दिए। परिवादी हेतराम ने कानूनी नोटिस देकर कोर्ट में परिवाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सुभाष को 09 माह की सजा व 3.50 लाख रुपए प्रतिकर की सजा सुनाई है।