कृषि जिंसों की बोली में अनाधिकृत व्यक्तियों पर सख्ती,मंडी समिति बीकानेर ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

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कृषि जिंसों की बोली में अनाधिकृत व्यक्तियों पर सख्ती, मंडी समिति बीकानेर ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

दैनिक खबरां,बीकानेर। कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) बीकानेर ने कृषि जिंसों की बोली प्रक्रिया में अनाधिकृत व्यक्तियों व दलालों की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। सचिव उमेश चंद्र शर्मा द्वारा 21 नवंबर को जारी आदेश में साफ किया गया है कि अब मंडी में केवल ‘क’ वर्ग के अनुमोदित दलाल सहायक ही कार्य कर सकेंगे। उनकी अधिकतम संख्या दो तय की गई है।

आदेश के अनुसार जिन व्यक्तियों का नाम व्यापारी या ‘क’ वर्ग दलाल के अनुमोदित सहायकों की सूची में दर्ज नहीं होगा, उन्हें बोली प्रक्रिया या उससे जुड़े किसी भी कार्य में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंडी समिति ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों का मंडी परिसर में घूमना भी नियम विरुद्ध माना जाएगा।

व्यापारी फर्मों को अपने अनुमोदित सहायकों का विवरण मंडी समिति कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को अमान्य माना जाएगा। साथ ही किसी भी सहायक या प्रतिनिधि को दूसरे व्यापारी के नाम पर बोली लगाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ फर्म के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मंडी समिति ने कच्ची आढ़त व्यापार संघ सहित सभी व्यापारिक संगठनों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ फर्मों को आदेश की जानकारी दें और सुनिश्चित करें कि केवल अनुमोदित व्यक्ति ही बोली प्रक्रिया में भाग लें। समिति ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बात अंदरखाने की..! नए आदेश के बाद कुछ खरीददारों नें दबी जुबां में विरोध जताना शुरु कर दिया है। वंही व्यापारिक सूत्रों से पता चला है कि खरीददार ब्रोकरेज से जुड़े एक व्यक्ति के बीच तकरार के बाद मामला गंभीर हो गया और उसके बाद मिलर व गोटा मिल संगठन नें संयुक्त रूप से मंडी समिति को ज्ञापन देकर एक व्यक्ति एक फर्म बोली व्यवस्था (मंडी समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति) की मांग रखी, और साथ ही आश्वासन दिया गया कि मंडी समिति के नए आदेश से बोली व्यवस्था सुचारु रहेगी और किसानों का कोई नुकसान भी नहीं होगा। बताया जाता है कि इसके बाद मंडी समिति द्वारा कृषि जिंसों की बोली में अनाधिकृत व्यक्तियों पर सख्ती करते हुए  नए दिशा-निर्देश जारी किए गए।

“व्यापारीयों की मांग पर कृषि जिंसों की बोली में अनाधिकृत व्यक्तियों पर सख्ती करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। खरीददार मंडी ऑक्शन में भाग लेंवे। नया नियम व्यापारिक के हितों के लिये है। किसी भी खरीददार,बिकवाल या किसान की कोई समस्या है तो वे कार्यालय समय में मंडी समिति में संपर्क कर सकते है निश्चित तौर पर उनकी समस्या का निदान किया जाएगा।”

उमेश चंद्र शर्मा, सचिव-बीकानेर अनाज मंडी समिति