बीकानेर: हिस्ट्रीशीटर को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी से राहत माँगना पड़ा भारी, ₹50 हजार जुर्माना जमा करने के आदेश
दैनिक खबरां,बीकानेर। कोटगेट थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर आवेश खान को गिरफ्तारी से बचने के लिए राहत मांगना महंगा पड़ गया। जोधपुर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को न केवल अप्रासंगिक करार देते हुए खारिज कर दिया बल्कि उसे ₹50,000 बाल सचिवालय में जमा कराने के आदेश भी जारी किए।
हिस्ट्रीशीटर आवेश खान पर 14 अक्टूबर 2025 को कोटगेट थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी होने और संगठित अपराध में शामिल रहने के आरोप हैं। गंगाशहर रोड स्थित छींपों का मोहल्ला निवासी आवेश पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इसी से बचने के लिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर के तथ्यों को गलत बताया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि एफआईआर की विषय-वस्तु संतोषजनक है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
उधर, आवेश खान गंगाशहर थाने में 23 नवंबर को दर्ज दूसरे मुकदमे में भी फरार चल रहा है। इस मामले में घड़सीसर निवासी अरबाज ने आरोप लगाया है कि आवेश और उसके साथियों ने हथियारों के साथ घर पर हमला किया, मारपीट की और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया।
पुलिस दोनों मामलों में उसकी तलाश कर रही है। बता दें कि आवेश खान पर विभिन्न थानों में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं और वह लगातार पुलिस राडार पर है।

