फैसला: उल्टी साइड से आए ट्रैक्टर ने ली चालक की जान, परिजनों को 53.66 लाख मुआवजा देने के आदेश

बीकानेर

उल्टी साइड से आए ट्रैक्टर ने ली चालक की जान, परिजनों को 53.66 लाख मुआवजा देने के आदेश

दैनिक खबरां,बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में मृत ट्रक चालक मोहम्मद अली के परिजनों को 53,66,700 रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। अधिकरण ने यह राशि 3 जून 2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए। यह दावा मृतक के परिवार की ओर से अधिवक्ता ओम बिश्नोई ‘बोला’ द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

उल्टी दिशा से आया ट्रैक्टर, मौके पर मचा हड़कंप
प्रकरण के मुताबिक, 20 फरवरी 2022 की शाम करीब 7:30 बजे मोहम्मद अली ट्रक-ट्रेलर को नियंत्रित गति से सही दिशा में लेकर खारा गांव के पास एनएच-62 पर जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर चालक अरशद शाह ने तेज रफ्तार व लापरवाही से उल्टी साइड में घुसते हुए ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर दो हिस्सों में टूट गया। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अली को उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ना पड़ा। हादसे के समय वह मैसर्स श्री गणेश इंडस्ट्रीज, बीकानेर के मालिक राजेंद्र बिश्नोई के ट्रक में बतौर चालक कार्यरत थे।

तीनों पक्ष दुर्घटना के लिए जिम्मेदार
सुनवाई के बाद दावा अधिकरण ने ट्रैक्टर चालक अरशद शाह, ट्रैक्टर मालिक अकबर शाह तथा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को हादसे का संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजा राशि तुरंत पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। साथ ही 3 जून 2022 से 7% वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश जारी किए गए हैं।