प्रिंसेस राज्यश्री के पक्ष में आया बीकानेर कोर्ट का फैसला,महाराजा करणीसिंहजी की संपत्तियों पर मिला एकमात्र अधिकार

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प्रिंसेस राज्यश्री के पक्ष में आया बीकानेर कोर्ट का फैसला,महाराजा करणीसिंहजी की संपत्तियों पर मिला एकमात्र अधिकार

दैनिक खबरां,बीकानेर। महाराजा डॉ. करणीसिंहजी एवं राजमाता सुशीला कुमारी की वसीयत से जुड़ी संपत्तियों के प्रशासन को लेकर लंबित वाद में बीकानेर के अपर जिला न्यायाधीश (संख्या 3) ने प्रिंसेस राज्यश्री कुमारी के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाया है। इस संबंध में राज्यश्री के प्राइवेट सेक्रेटरी गोविन्दसिंह नें मिडिया में प्रेस नोट जारी कर कोर्ट के फैसले की जानकारी साझा की है।

जंहा उन्होंने बताया कि राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद सिद्धि कुमारी ने जिला न्यायालय में वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने संपत्तियों पर कब्जा और नियंत्रण को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में प्रिंसेस राज्यश्री कुमारी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया और कहा कि संपत्तियों का नियंत्रण एवं हिसाब-किताब उनके हाथ में है। न्यायालय ने सुनवाई और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद राज्यश्री कुमारी के पक्ष में फैसला दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि महाराजा करणीसिंहजी की वसीयत में वर्णित संपत्तियों को किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण, रहन या नुकसान से रोका जाए। सेक्रेटरी गोविन्दसिंह नें बताया कि  मूल वाद की वादिनी सिद्धि कुमारी ने भी स्वीकार किया कि संपत्तियों का एडमिनिस्ट्रेशन महाराजा करणीसिंहजी की वसीयत के अनुसार प्रिंसेस राज्यश्री कुमारी के हाथ में है। वर्तमान में राज्यश्री कुमारी अकेली जीवित एडमिनिस्ट्रेटर हैं। न्यायालय ने तीन प्रमुख बिंदुओं पर विचार कर सभी बिंदुओं को राज्यश्री कुमारी के पक्ष में पाया और संपत्तियों के संरक्षण के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है ।