दीपावली पर रेल यात्रियों के लिए चेतावनी, ये वस्तुऐं साथ लाने पर होगी सख्त कार्रवाई
दैनिक खबरां, बीकानेर । दीपावली पर्व के मद्देनज़र उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु अपने साथ न रखें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, कैद या दोनों की सजा का प्रावधान है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेलवे यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। दीपावली के अवसर पर अक्सर देखा गया है कि कुछ यात्री पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस, लाइटर या सूखी झाड़ियां जैसे खतरनाक पदार्थ लेकर सफर करते हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है।
रेलवे द्वारा सभी ट्रेनों में चेतावनी के स्टीकर लगाए गए हैं, जिनमें ऐसे पदार्थ लेकर यात्रा करने पर दंड के प्रावधान स्पष्ट रूप से बताए गए हैं।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ लेकर यात्रा करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना, तीन साल तक की कैद या दोनों की सजा दी जा सकती है।

