जय माता ग्रेनाइट्स को वाणिज्यिक न्यायालय से मिली बड़ी जीत, 16.35 लाख रुपये ब्याज सहित दिलाने के आदेश

बीकानेर

जय माता ग्रेनाइट्स को वाणिज्यिक न्यायालय से मिली बड़ी जीत, 16.35 लाख रुपये ब्याज सहित दिलाने के आदेश

बीकानेर@दैनिक खबरां। वाणिज्यिक न्यायालय से गुरुवार को एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया है। इसके साथ ही सोलह लाख के करीब की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूलने का आदेश प्रतिवादी को दिया गया है। दरअसल,जय माता ग्रेनाइट्स द्वारा निर्यात हेतु भेजे गए ग्रेनाइट स्लैब्स को प्रतिवादी T.N.R. कार्गो प्रा. लि. ने नियत बंदरगाह कृष्णपट्टनम तक नहीं पहुँचाया, जिससे कंपनी को भारी वित्तीय क्षति हुई। जिसके बाद पीड़ित नें अदालत का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेज़ों और व्हाट्सएप चैट के आधार पर पाया कि प्रतिवादी द्वारा अनुबंध की अवहेलना की गई और वादी का दावा पूर्णतः न्यायसंगत है। इस प्रकरण में जय माता ग्रेनाइट्स की ओर से दमदार पैरवी दीक्षित लॉ चैम्बर, बीकानेर की अधिवक्ता सुनीता दीक्षित और अधिवक्ता विजय दीक्षित ने की, जिनके तर्कों को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी T.N.R. कार्गो प्रा. लि. से सोलह लाख के करीब की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिनांक 9 अगस्त 2022 से वसूलने का आदेश पारित किया है।