जयपुर, @dainikkhabraan। प्रदेश में दिनोंदिन बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस सम्बंध में गृह विभाग ने नई गाइडलाइन के आदेश जारी कर दिए है। जिसमें सम्पूर्ण प्रदेश में शाम 6 बजे से सुुबह 6 बजे तक कफ्र्यू रहेगा। बाजार को बंद करने के लिए गृह विभाग ने 5 बजे का समय रखा है। वहीं सरकारी कार्यालय अब 4 बजे तक ही खुले रह सकेगें। यह आदेश 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। हालांकि इस कफ्र्यू में फैक्टियां जो निरतंर उत्पादन करती है, आई.टी.कम्पनियां, आपातकालीन सेवा, विवाह सम्बंधी समारोह, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, परिवहन करने वाले वाहनों को कफ्र्यू से मुक्त रखा जाएगा। विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेगें। इसके लिए प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेगें।










