बर्थ-डे पार्टी के बाद घर छोड़ने का कहकर नशीला पदार्थ खिलाया, वीडियो वायरल की धमकी देकर 17 वर्षीय नाबालिग से एक साल तक किया रेप….

पाली पुलिस कार्रवाई राजस्थान

नाबालिग से एक साल तक रेप, 10 साल की सजा: बर्थ-डे पार्टी के बाद घर छोड़ने का कहकर नशीला पदार्थ खिलाया, वीडियो वायरल की धमकी दी

पाली, @dainikkhabraan। पाली में एक 17 साल की नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। एक कॉमन दोस्त की बर्थडे पार्टी के बाद आरोपी पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने साथ ले गया। नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी एक साल से भी ज्यादा समय तक रेप किया। आखिर परेशान हो पीड़िता ने परिजनों को पीड़ा बताई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की।

मामले में पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने 22 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए पाली के सुभाष नगर निवासी 25 वर्षीय अभियुक्त मोहितसिंह पुत्र जब्बरसिंह राजपूत को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यह है पूरा मामला
घटना 2019 की है। 17 साल की एक नाबालिग अपने दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में लाखोटिया गार्डन गई थी। वहां से वापस जाने के लिए वह टैक्सी का इंतजार कर रही थी। इस दौरान पार्टी में शामिल मोहित सिंह ने उसे घर छोड़ने का आश्वासन देकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर उससे रेप किया। नाबालिग के अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। उसे दिखाकर धमकाया कि किसी को बताया तो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम कर देगा। इससे नाबालिग गई डर गई और घर में किसी को नहीं बताया। इससे आरोपी की हिम्मत बढ़ गई। वह उन अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे 1 साल तक ब्लैकमेल करता रहा।

इस दौरान होटल में ले जाकर रेप किया। आखिर पीड़िता परेशान हो गई और एक दिन हिम्मत कर परिजनों को सारी बात बताई। जिस पर 10 जुलाई 2019 को रोहट थाने में पीड़िता ने परिजनों के साथ जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

आरोपी को 10 साल की सजा
विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि मामले में 22 अक्टूबर 2021 को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी को नाबालिग से रेप का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 16 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पढ़ाई के सिलसिले में पाली में रहती थी नाबालिग
रोहट थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता का एक घर पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र में भी था। पढ़ाई के सिलसिले में वह ज्यादातर पाली में रहती थी। इस दौरान अपनी सहेली के बर्थ-डे पार्टी में गई थी।