नाबालिग को जबरदस्ती Kiss किया, 3 साल की सजा: 40 साल का आरोपी किराणे का सामान खरीदने घर में घुसा, अकेला देख की गंदी हरकत…..

पाली पुलिस कार्रवाई राजस्थान राज्य

नाबालिग को जबरदस्ती किस किया, 3 साल की सजा:40 साल का आरोपी किराणे का सामान खरीदने घर में घुसा, अकेला देख की गंदी हरकत

पाली, @dainikkhabraan। नाबालिग को घर में अकेला देख उसे जबरदस्ती किस करने के मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 7 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ अंबाजी दर्शन के लिए गया था। इस दौरान उसकी दो नाबालिग बेटियां घर पर ही थीं। रिपोर्ट में बताया कि वह घर में ही किराणे की दुकान संचालित करता है। उनकी गैर मौजूदगी में सुमेरपुर निवासी 40 वर्षीय जयंतीलाल माली कोई सामान खरीदने के लिए उनके घर पहुंचा। उनकी बेटियों ने दरवाजा नहीं खोला और माता-पिता के आने पर सामान लेने आने की बात कही।

अर्जेंट सामान लेने के लिए घर में घुसा आरोपी
आरोपी ने माता-पिता से फोन पर बात की और कहा कि अर्जेंट है। बच्चों से बोला की सामान दे दो। उनके कहने पर बेटियों ने घर का दरवाजा खोला। आरोपी अंदर चला गया। उसकी 17 साल की बेटी अंदर वाले कमरे में सामान लेने गई। आरोपी पीछे-पीछे कमरे में चला गया। जबरदस्ती नाबालिग को किस कर लिया। वे घर पहुंचे तो नाबालिग ने पूरी कहानी अपने परिजनों को बताई, जिस पर उन्होंने सुमेरपुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

17 हजार का अर्थदंड भी लगाया
पुलिस ने मामले में चालान पेश कर न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-1 पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने अभियुक्त सुमेरपुर निवासी 40 वर्षीय जयंतीलाल पुत्र चुन्नीलाल माली को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास और 17 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।