सरकार की इस योजना के तहत किसान जाएंगे विदेश,10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन,ऐसे होगा चयन..

बीकानेर राजस्थान

क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत विदेश जाएंगे किसान


इच्छुक किसान 10 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, मापदंडों के आधार पर होगा चयन

दैनिक खबरां,बीकानेर। वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा की अनुपालना में किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा।
उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. दयाशंकर ने बताया कि बीकानेर संभाग से भी 8 किसान विदेश यात्रा पर जाऐंगे। इसके लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर आगामी 10 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया की सौ कृषकों के चयन के लिए 10 कृषि संभागों में उच्च कृषि तकनीक की संभावनाओं के मद्देनजर संभागवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। कृषक चयन में अजा, अजजा व महिला कृषकों को प्रतिनिधित्व प्रदान दिया जाएगा। इसमें  20 दुग्ध उत्पादकों और पशुपालकों का चयन किया जाना है। प्रचार प्रसार, कृषक आवेदन, आवेदन परीक्षण तथा कृषक चयन प्रक्रिया में कृषि, उद्यान, पशुपालन के साथ खंडीय अतिरिक्त निदेशक कृषि तथा परियोजना निदेशक आत्मा के साथ समन्वय से किसानों का चयन किया जाएगा।

*इन योग्यताओं के आधार पर होगा किसानों का चयन*
कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि उद्यान आयुक्तालय ने किसानों के चयन के मापदंड निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार कृषक के पास कम से कम एक हेक्टेयर कृषि भूमि का भूस्वामित्व हो। गत 10 वर्षों से लगातार अपनी कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो। कृषक द्वारा उच्च कृषि तकनीक (संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मलिंचग,सौर ऊर्जा पंप, ड्रोन, फर्टिगेशन, ऑटोमेशन, फार्म पोंड/ डिग्गी ) अपनाई जा रही हो। कृषक का चयन कृषि विभाग द्वारा जिला/ राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो। कृषक, पंचायती राज संस्था , सहकारी संस्था , वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो। उसकी उम्र 50 वर्ष से कम हो। कृषक के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो। कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो।कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।

*दुग्ध उत्पादक या पशुपालक क्षेत्र चयन के यह रहेंगे मापदंड*
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कृषक वास्तविक रूप से कम से कम 20 गाय या भैंस की डेयरी या 10 ऊँट या 50 भेड़ या बकरी का स्वामित्व रखता हो। गत 10 वर्षों से डेयरी या पशुपालन पेशे से जुड़ा हो। उच्च पशुपालन या डेयरी तकनीक अपनाई जा रही हो। कृषक का चयन कृषि या पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन या डेयरी क्षेत्र में जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया हो। कृषक अपने क्षेत्र में अगुवा पशुपालक के रूप में जाना जाता हो। कृषक पचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, वाटर यूजर एसोसिएशन, कृषि मंडी आदि में विगत 10 वर्षों में किसी पद पर रहा हो या एफपीओ सदस्य हो। उसकी उम्र 45 वर्ष से कम हो तथा उसके विरूद्ध पूर्व/वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो। कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो।कृषक के पास वैध पासपोर्ट हो।
उन्होंने बताया कि इन मापदंडों के आधार पर स्कोर क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा और विभागीय कमेटी द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा।