अब थानों में हर हरकत रिकॉर्ड, जरूरत पर नागरिक भी ले सकेंगे वीडियो सबूत

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अब थानों में हर हरकत रिकॉर्ड, जरूरत पर नागरिक भी ले सकेंगे वीडियो सबूत

दैनिक खबरां न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब देश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि कैमरे किसी भी स्थिति में बंद नहीं रहने चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग नियमित रूप से हार्ड डिस्क में सुरक्षित रखी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आमजन भी आवश्यकता पड़ने पर पुलिस थाने में लगे कैमरों की फुटेज नियमानुसार प्राप्त कर सकेंगे।

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) के आईजी अजयपाल लांबा ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक थाने के स्वागत कक्ष में यह संदेश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए कि
“थाना कैमरे की नजर में है। नागरिक अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक हो तो नागरिक थाने से दस्तावेज या सीसीटीवी फुटेज नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।” यह सूचना प्रिंट या डिजिटल डिस्प्ले के रूप में लगाई जाएगी ताकि हर आगंतुक को इसकी जानकारी रहे।

इन स्थानों पर अनिवार्य होंगे सीसीटीवी कैमरे
थाने के मुख्य द्वार, सभी प्रवेश व निकासी मार्ग, लॉकअप, गलियारे, लॉबी और स्वागत कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कैमरों की फुटेज स्पष्ट दिखाई दे और रिकॉर्डिंग नियमित रूप से मॉनिटर की जाए। आईजी लांबा ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक एसपी अपने जिले के थानों की मॉनिटरिंग स्वयं करें।

क्यों जरूरी हैं कैमरे
अक्सर थानों में आमजन के साथ दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे मामलों की वास्तविकता जानने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए हैं। यह कदम पुलिस-जन विश्वास को और मजबूत करेगा।