लक्ष्मी पुरोहित हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास सजा व जुर्माना,वकीलों की मजबूत पैरवी से मिला न्याय
बीकानेर,दैनिक खबरां । शहर के बीछवाल थाना क्षेत्र में लक्ष्मी पुरोहित हत्या मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एडीजे कोर्ट सात की न्यायाधिपति रेणू सिंगला ने आरोपी समीर खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तय समय में जुर्माना न देने पर दस हजार रुपए अतिरिक्त जुड़ेंगे। यह राशि लक्ष्मी की बेटियों को दी जाएगी। लक्ष्मी के पति राजेश पुरोहित की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत, अशोक प्रजापत, योगेश रामावत, वेद प्रकाश और इरशाद अंजुम ने की।
पुलिस जांच में भी समीर खान को दोषी पाया गया था। अदालत में बहस के बाद फैसला सुनाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मामला 26 दिसंबर 2023 का है। राजेश कुमार पुरोहित ने बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजेश के अनुसार, समीर खान पहले उनके यहां ड्राइवर के तौर पर काम करता था, लेकिन बाद में लक्ष्मी को परेशान करने लगा। शिकायत पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन वह लक्ष्मी को परेशान करता रहा।
25 दिसंबर की शाम लक्ष्मी अपने घर से गणेश मंदिर जाने के लिए निकली थी और घर वापस नहीं लौटी। परिजन ने खोजबीन की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन सुबह नयाशहर थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर सूचना मिली कि नहर कॉलोनी में एक महिला का शव मिला है। पहचान करने पर शव लक्ष्मी का पाया गया।
बीछवाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए समीर खान को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन थानाधिकारी महेंद्रदत्त शर्मा ने केस की त्वरित जांच कर चालान अदालत में पेश किया, जिसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।

