बीकानेर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर दुष्कर्म: पुलिस जांच में आरोपी पॉक्सो एक्ट का दोषी, कोर्ट में चालान हुआ पेश
दैनिक खबरां, बीकानेर। व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में किशोरी को शादी समारोह से भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस नें जांच पूरी कर ली है। पुलिस जांच में आरोपी को पुलिस नें दुष्कर्म का आरोपी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। पुलिस के अनुसार एक युवक ने 14 साल की किशोरी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। चैटिंग शुरू हुई और विवाह समारोह में मिले। मौका देखकर युवक उसे भगा ले गया और किशोरी से दुष्कर्म किया। आरोपी किलचू निवासी राहुल के खिलाफ 26 अगस्त, 25 को दर्ज मामले में पुलिस ने जांच पूरी की और आरोपी को पॉक्सो एक्ट का दोषी माना है।
इंस्टाग्राम से दोस्ती,फिर विवाह समारोह से भगाकर किया दुष्कर्म
पुलिस ने जांच में माना कि आरोपी युवक राहुल के चाचा का घर किशोरी के घर के सामने था। पड़ोसी होने के नाते दोनों घरों के लोगों का आना-जाना था।आरोपी के चचेरे भाई की शादी थी। जहां किशोरी भी पहुंची। आरोपी और किशोरी वहां मिले। इससे पहले दोनों में इंस्टाग्राम से दोस्ती थी और दोनों चैट करते थे। 25 अगस्त को राहुल किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। दोनों बाइक से नापासर पहुंचे। रातभर नापासर रेलवे स्टेशन और नापासर स्टेडियम में रुके जहां राहुल ने किशोरी से दुष्कर्म किया। बाद में बाइक नापासर में छोड़कर दोनों बीकानेर आ गए। पुलिस को सूचना मिलने पर किशोरी को बरामद किया गया। उसका मेडिकल मुआयना कराया। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए और आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राहुल को गिरफ्तार किया। मामले की जांच एसआई शारदा ने की।

