इनकम-टैक्स पोर्टल की खामियों के चलते ऑडिट की तारीख बढ़ी, प्रोफेशनल्स को राहत,HC से CBDT को मिले ये आदेश…

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दैनिक खबरां,जोधपुर/बीकानेर। इनकम-टैक्स पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ाने का अंतरिम आदेश दिया। खंडपीठ – जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 31 अक्टूबर तक की नई डेडलाइन तय करने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

एक सप्ताह में 36 लाख रिपोर्ट्स पूरा करना नामुमकिन

याचिका में बताया गया कि बड़ी फर्म, ट्रस्ट, कंपनियों और व्यापारियों को सालाना ऑडिट 30 सितंबर तक पूरा करना होता है। लेकिन 23 सितंबर तक देशभर से केवल 4 लाख ऑडिट रिपोर्ट्स ही जमा हुई हैं। बचे हुए 36 लाख रिपोर्ट्स को एक सप्ताह में पूरा करना असंभव है। इस वजह से देशभर के टैक्स प्रोफेशनल्स और कारोबारी लगातार डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

विभाग की गलती, प्रोफेशनल्स भुगत रहे परेशानी

टैक्स बार एसोसिएशन के वकीलों ने कोर्ट में बताया कि आयकर विभाग की यूटिलिटी रिलीज में देरी के कारण टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स को मुश्किलें आ रही हैं।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Form 3CD) की यूटिलिटी 18 जुलाई को रिलीज हुई।

14 अगस्त को इसमें बड़े बदलाव किए गए।

जबकि वैधानिक समय 183 दिन का होना चाहिए था, इस बार केवल 47 दिन ही बचे।

इसी तरह, ITR और ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों के लिए समय सीमाएं भी कम कर दी गईं।