शादी में मामा के घर गई विवाहिता के साथ हो गया था रेप, 10 साल बाद मिला इंसाफ….
मामा के घर गई विवाहिता से रेप
पुलिस कार्रवाई
न्याय मिला
शादी में मामा के घर गई विवाहिता के साथ हो गया था रेप, 10 साल बाद मिला इंसाफ
डूंगरपुर, @Dainikkhabraan। डूंगरपुर जिले की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक शादीशुदा महिला से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पीडि़ता की मां ने 13 सितंबर 2019 को सदर थाने में मामला दर्ज हुआ था। डूंगरपुर जिले के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आज बुधवार को फैसला सुनाया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की मामला सदर थाना क्षेत्र का है।
उन्होंने बताया कि 13 सितंबर 2019 को पीडि़ता की मां ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पीडि़त की मां ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी के एक पुत्र है, जिसे लेकर वो गुजरात अपने मामा के वहा शादी में गई थी। शादी के बाद वह भुआ की बेटी के घर रुकी थी।
गुजरात के साबरकांठा निवासी शैलेश उसे बहला फुसलाकर उसके घर से भगा ले गया। इसके बाद उसे एक घर में ले जाकर उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर आरोपी शैलेश ने उसे डराया धमकाया। दूसरे दिन पीडि़ता ने पीहर आकर अपनी मां को उसके साथ हुई घटना के बारे में बताया। इसके बाद पीडि़त महिला अपनी मां के साथ सदर थाने पहुंची और मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
मां की शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी शैलेश को कई धाराओं में दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

