6 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा….

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6 साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा….

कोटा की पोक्सो न्यायालय क्रम 3 ने 6 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा से दंडित किया है।

आरोपी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश दीपक दुबे ने एक संदेश परक कविता भी इस आदेश के साथ लिखी है जिसमें बालिकाओं को बचाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्ती का संदेश दिया गया है।

13 नवंबर 2021 को फरियादी ने दीगोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 6 वर्षीय लड़की के साथ उर्दू पढ़ाने वाले मौलवी ने दुष्कर्म किया है ।
रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि मेरी लड़की दोपहर 3 बजे के करीब पढ़ने के लिए मौलवी अब्दुल रहीम के पास गई थी।

जो 4 बजे वापस रोती हुई आई, उसने बताया कि मौलवी ने मेरे साथ गलत काम किया है।
इस रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 174/21 धारा 376 आईपीसी व पोक्सो अधिनियम 2012 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

अनुसंधान के दौरान फरियादी के बयान लिए गए, संपूर्ण अनुसंधान में अब्दुल रहीम (40) पुत्र अब्दुल कद्दूस, निवासी शिवदास घाट की गली रामपुरा कोतवाली कोटा शहर के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।

न्यायाधीश ने लिखी कविता
ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी, तुम खुश हो जाओ।
तुम्हे रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया।

तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों को खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो।
तुम सदैव हंसती रहो, चहकती रहो, बस, यही प्रयास है हमारा।