हरियाणा में गुटखा,पान मसाला,व तम्बाकू पदार्थो पर लगा प्रतिबंध…

बीकानेर

हरियाणा में तम्बाकू, गुटखा व पान मसाला पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

हरियाणा में तम्बाकू, गुटखा व पान मसाला पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

बीकानेर,@दैनिक खबरां।हरियाणा:- खाद्य एवं औषधि विभाग ने प्रदेश में आगले एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू पदार्थो पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा हैं।

इस संबंध में राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं।
काबिलेज़िक्र है कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।।