राजस्थान में अजमेर के बाद अब तीन अन्य जिलों धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी धारा 144 लागू
जयपुर, @Dainikkhabraan। राजस्थान में अजमेर के बाद अब तीन अन्य जिलों धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। सीकर जिले के कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
इन आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति रैली जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सांप्रदायिक सौहार्द विपरीत नारेबाजी की भी अनुमति नहीं होगी। वहीं धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट आरके जायसवाल ने आदेश में बताया कि आगामी धार्मिक त्यौहारों-जयंतियों एवं शोभा यात्राओं के मध्य नजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है जिससे जनसाधारण को सुरक्षा एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इसको देखते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डिडेल ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक होगी। इसके लिए पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि राजस्थान के तीन जिलों में धारा 144 लागू करने के बाद लोगों को इनके नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर द्वारा आदेशों में प्रतिबंधों को उल्लेखित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीकर में धारा 144 लागू करने के आदेशों में इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी भी बिना अनुमित के आयोजित किए जा रहे हैं। इससे जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। इसको लेकर आमजन की सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू की जा रही है।
इन नियमों का करना होगा पालन
1- सीकर जिले में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस व प्रदर्शनी के निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसको लेकर पहले से ही एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
2- रैली जुलूस या फिर अन्य किसी आयोजनों को दौरान जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।
3- सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ने की भावना से लगाए जाने वाले भड़काऊ नारों पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही किसी तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं होगी।
4- रैली और जुलूस के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग या प्रदर्शन करने पर रोक होगी।
5- जुलूस प्रदर्शनी में मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 और 2021 के प्रावधानों की पालना भी करनी होगी।
6. इस दौरान समस्त सार्वजनिक निजी संपत्ति की सुरक्षा और कार्यक्रम प्रबंधन का दायित्व आयोजकों का होगा। इस संबंध में आयोजक के द्वारा एक शपथ पत्र भी अनुमति के आवेदन के साथ देना होगा।
7. रैली, जुलूस व प्रदर्शन में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
8. प्रदर्शनों में राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
9. रैली जुलूस प्रदर्शनी में मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 और 2021 के प्रावधानों की पालना करना भी अनिवार्य होगा।
आदेश के पीछे ये दिया तर्क
कलक्टर द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि सीकर जिले में विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस व प्रदर्शनी बिना पूर्व अनुमति के किए जा रहे हैं। जिससे जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगडऩे की आशंका रहती है। जन सुरक्षा व परेशानी भी बढ़ती है। लिहाजा जन सुरक्षा व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 लागू की जा रही है।
अनिश्चित काल के लिए लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई
कलक्टर अविचल चतुर्वेदी की ओर से धारा 144 के आदेश अनिश्चित काल के लिए लागू किए गए हैं। आदेश में लिखा है कि धारा 144 आगामी आदेशों तक जारी रहेगी। आदेशों की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
हेलीकॉप्टर की हां, भगवा रैली पर संशय
धारा 144 लागू होने के साथ शहर में रामनवमी पर आयोजित होने वाली भगवा रैली को लेकर संशय खड़ा हो गया है। क्योंकि ये रैली भी प्रशासन की अनुमति से ही निकाली जा सकेगी। हालांकि इस बीच भगवा रैली पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जिला प्रशासन ने सहमति दे दी है। जिसके आधार पर रैली की अनुमति मिलना भी तय माना जा रहा है।

