बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं करवाने वालो की सम्पति होगी सीज…..
जोधपुर, @Dainikkhabraan।नगर निगम उत्तर के राजस्व वृद्धि करने और नगरीय विकास कर के प्रभावी संग्रहण करने को लेकर आयुक्त उत्तर राजेंद्रसिंह कविया ने राजस्व संग्रहण करने को लेकर आयुक्त उत्तर राजेंद्रसिंह कविया ने राजस्व शाखा के अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में आयुक्त राजेन्द्र सिंह कविया ने कहा कि राज्य सरकार ने नगरीय विकास कर की बकाया राशि में ब्याज व पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट ओर वित्तीय वर्ष 2011-12 से पूर्व के बकाया नगरीय विकास कर के प्रकरणों में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इस छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए साथ ही बकायेदारों को बकाया जमा कराने के लिए प्रेरित किया जाए।
कविया ने नगरीय विकास कर के संग्रहण के लिए विशेष अभियान चलाकर नगर निगम उत्तर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के बैंक होटल / रेस्टोरेन्ट, निजी विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान, मैरिज गार्डन व अन्य व्यवसायिक संस्थानों के बकाया वसूल करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि डिमाण्ड नोटिस व अन्तिम नोटिस तामिल होने के बावजूद भी निर्धारित अवधि में नगरीय विकास कर की बकाया राशि जमा नहीं करवाने वालो बकायेदारों की सम्पति सीज करने की कार्रवाही की जाए।बैठक में उपायुक्त राजस्व रोहित कुमार, कर निर्धारक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक व राजस्व शाखा के कर्मचारी उपस्थित थे।

