बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला:सड़क हादसे का शिकार हुई मृतका के परिवार को मिलेगा 1.01 करोड़ रुपये मुआवजा

बीकानेर

सड़क हादसे में मृतका के परिवार को मिलेगा 1.01 करोड़ रुपये मुआवजा

दैनिक खबरां,बीकानेर। मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण, बीकानेर ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए मृतका मंजूबाला डूडी के आश्रितों को ₹1,01,41,500 (एक करोड़ एक लाख इकतालीस हजार पाँच सौ रुपये) का मुआवजा दिलवाया है। यह मुआवजा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अदा किया जाएगा। फैसला पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने सुनाया।परिवादी पक्ष की ओर से एडवोकेट मनोज कुमार जाखड़, लूणकरणसर ने पैरवी की।

घटना 9 सितंबर 2020 की है। मंजूबाला डूडी स्कूटी से लूणकरणसर जा रही थीं। इसी दौरान शिव जम्भेश्वर गोशाला के सामने, रोझां रोड पर, सामने से आ रहे ट्रैक्टर चालक रामदयाल ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल मंजूबाला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतका के पति शंकरलाल और बच्चों ने न्यायालय में मुआवजा दावा दायर किया था। दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह यह मुआवजा राशि 31 अक्टूबर 2020 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करे।