बीकानेर: हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास, सभी एक ही परिवार के सदस्य
दैनिक खबरां,बीकानेर। करीब 11 वर्ष पुराने बम्बलू गांव के बहुचर्चित हत्या मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 27 मई 2014 को हुई युवक भंवरनाथ की हत्या से जुड़ा है। घटना के दिन उसके भाई अन्नानाथ ने बम्बलू पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी थी कि भंवरनाथ चाचा के घर जा रहा था, तभी पिकअप में आए लोगों ने उसका रास्ता रोककर हमला कर दिया। पिकअप मोहननाथ चला रहा था, जबकि साथ में हेमनाथ, धन्नानाथ, शंकरनाथ, बाधु, सीता और सरोज मौजूद थे। हमले के दौरान मारपीट में गंभीर घायल हुए भंवरनाथ को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हमले के बाद आरोपियों की पिकअप भागते समय दीवार से टकरा गई। वाहन वहीं छोड़कर आरोपी फरार हो गए। जामसर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अगस्त 2014 में आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश कर दिया था। इसके बाद से अदालत में लम्बी सुनवाई चली, जिसमें सातों व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया।
दोषियों में मोहननाथ, हेमनाथ और धन्नानाथ सगे भाई हैं। हेमनाथ का बेटा शंकरनाथ भी अपराध में शामिल पाया गया। शंकरनाथ की पत्नी बाधु और बेटी सरोज को भी घटना में दोषी माना गया। सभी सातों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। परिवादी पक्ष की ओर से एडवोकेट ओ.पी. हर्ष ने अदालत में पैरवी की।

