दैनिक ख़बरा,बीकानेर। हत्या का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने आरेापी को 5 साल की सजा का आदेश दिया है। मामला हनुमानगढ़ से जुड़ा है।
जहां पर वर्ष 2017 में दुकान में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने यह आदेश दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त सोनेलाल को 5 साल की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
यह आदेश एडीजे कोर्ट प्रथम ने दिया है। इस सम्बंध में अपर लोक अभियोजक रिछवाल ङ्क्षसह चहल ने पैरवी की।

