72 घंटे में 7 साल की नाबालिक बच्ची रेप के आरोपी को कोर्ट में किया पेश, पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दिया आजीवन कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना लगाया….

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72 घंटे में 7 साल की नाबालिक बच्ची रेप के आरोपी को कोर्ट में किया पेश, पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दिया आजीवन कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना लगाया

72 घंटे में 7 साल की नाबालिक बच्ची रेप के आरोपी को कोर्ट में किया पेश,

पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दिया आजीवन कारावास,

एक लाख रुपए जुर्माना लगाया

अलवर, @Dainikkhabraan। भिवाड़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते अलवर की पोक्सो कोर्ट नंबर 3 ने 7 साल की मासूम से 11 दिन में रेप करने के आरोपी को सजा सुनाई। मामला सामने आते ही भिवाड़ी महिला प्रकोष्ठ के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने खुद मामले को अपने हाथ में लेकर गहनता से जांच की।

भिवाड़ी महिला अपराध प्रकोष्ठ के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी पुलिस ने मामला अधिकारी योजना के तहत अपने हाथ में लिया। महिला थाना प्रभारी सीमा सिनसिनवार को मामला अधिकारी नियुक्त किया गया है। पूरे मामले में एसएचओ सीमा सिनसिनवार ने राज्य के अधिवक्ता राजकुमार गंगावत के साथ समन्वय कर कुल 16 गवाहों को समय से पहले कोर्ट में पेश किया।

इस मामले में गवाहों ने भी नियत तारीख पर अपने बयान देकर काफी मदद की, डीएनए रिपोर्ट को केस अधिकारी ने बहुत ही कम समय में कोर्ट में पेश किया। जिससे 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी घुमा नंगली, हस्तिनापुर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश के पुत्र रणपाल उर्फ ​​रितु (35) ने 72 घंटे में मनवीर सिंह गुर्जर का चालान पेश किया। उसके बाद शुक्रवार को महज 11 दिनों में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और आरोपित पर एक लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

आरोपी शराब का आदी था और एक कंपनी में मजदूरी करता था। आरोपी रणपाल उर्फ ​​रितु खुशखेड़ा की दिनेश कॉलोनी करोली का रहने वाला था और नाबालिग लड़की भी अपने माता-पिता के साथ पड़ोस में ही रहती थी। 3 अप्रैल को उसके माता-पिता कंपनी में काम करने के लिए घर से बाहर गए थे। मौका पाकर उसने बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।