बार एसोसिएशन बीकानेर : अध्यक्ष पद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन चार दावेदार मैदान में

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दैनिक खबरां,बीकानेर। बार एसोसिएशन बीकानेर के अध्यक्ष पद के लिए 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पहले दिन चार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। चुनाव समिति के सदस्य अविनाश चन्द्र व्यास के अनुसार अजय पुरोहित, हनुमान प्रसाद शर्मा, सुखाराम दावा और शकीना बानो ने नामांकन पत्र लिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार निर्धारित है, जिसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने का समय 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तय किया गया है। मतदान 12 दिसंबर को बार रूम, पुरानी बिल्डिंग में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक तथा दोपहर 1.30 बजे से 4.30 बजे तक कराया जाएगा। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

अस्थायी मतदाता सूची के अनुसार 2232 मतदाता इस बार वोट डालने के पात्र हैं, जबकि अंतिम सूची 10 दिसंबर को जारी होगी। उम्मीद है कि करीब 2300 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार चुनाव में महिला और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 300 महिला अधिवक्ता और 483 प्रथम बार वोट डालने वाले युवा मतदाता इस चुनाव में शामिल होंगे। पिछले चुनावों की तुलना में इन दोनों वर्गों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

चुनाव के सुचारु संचालन के लिए अविनाशचन्द्र व्यास, सोमदत्त पुरोहित और चन्द्रप्रकाश कुकरेती की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिनके साथ विजय श्रृंगी, उमाशंकर बिस्सा, मदनगोपाल व्यास, उमाशंकर शर्मा, विजयपाल सिंह शेखावत, कुलदीप सिंह, रोहित खन्ना, सुनील भाटी, विनोद पुरोहित, राकेश कुमार रंगा, राजकुमारी पुरोहित, विरेन्द्र आचार्य और मुजफ्फर अली को सहयोगी की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि पूरा निर्वाचन शांतिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

चुनाव नियमों के अनुसार जिन अधिवक्ताओं का पंजीयन नवीनीकरण नहीं हुआ है या जिन्होंने 2021 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वे मतदान के पात्र नहीं होंगे। हालांकि जिन अधिवक्ताओं ने पंजीयन नवीनीकरण के दस्तावेज बार काउंसिल में प्रस्तुत कर दिए हैं, उन्हें वोट देने की अनुमति दी जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वन बार–वन वोट का डिक्लेरेशन अनिवार्य रखा गया है तथा मतदान के लिए अधिवक्ताओं को अपना एडवोकेट पहचान-पत्र साथ लाना होगा।