फर्जी प्रमाणपत्र से लड़ा था सरपंच चुनाव, अब अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा

बीकानेर

फर्जी प्रमाणपत्र से लड़ा था सरपंच चुनाव, अब अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा

दैनिक खबरां, बीकानेर । बीकानेर संभाग के चूरू जिले के सरदारशहर से बड़ी खबर सामने आई है। जंहा न्यायालय ने रंगाईसर ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच संतोष देवी को फर्जी प्रमाणपत्र से चुनाव लड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

एसीजेएम न्यायालय, सरदारशहर ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में फर्जीवाड़े से सत्ता हासिल करने वालों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती। मामले में तत्कालीन सरपंच संतोष देवी के साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी दोषी माना गया है। न्यायालय ने दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।

आरोप है कि संतोष देवी, डेयरी चेयरमैन लालचंद मूंड की पत्नी हैं। उन्होंने वर्ष में पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी 8वीं कक्षा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। प्रकरण की जांच के दौरान प्रस्तुत प्रमाणपत्र झूठा पाया गया। इस संबंध में दर्ज प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों और 45 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिनसे अपराध सिद्ध हो गया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अपराध लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर आघात करते हैं, इसलिए आरोपियों को कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है।